कबीरधाम

तीन युवकों पर धारदार टंगिया से जानलेवा हमला करने वाला आरोपी गिरफ्तार

*घटना ग्राम सौंरू, थाना झलमला की*

मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 17.12.2025 को ग्राम सौंरू निवासी तीन युवक दो मोटर सायकल से जा रहे थे। इसी दौरान आरोपी खेदूराम बैगा द्वारा अचानक कुल्हाड़ी फेंककर उन पर हमला किया गया। उक्त घटना के बाद कारण जानने हेतु जब युवक आरोपी के घर के आंगन पहुंचे, तो आरोपी खेदूराम बैगा ने जान से मारने की नीयत से धारदार टंगिया से तीनों युवकों पर ताबड़तोड़ हमला कर गंभीर चोटें पहुंचाईं और मौके से फरार हो गया। घटना में घायल दो युवकों को जिला अस्पताल कवर्धा में उपचार हेतु भर्ती कराया गया है।

 

प्रार्थी बैसाखु मेरावी पिता तिहारी मेरावी उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम सौंरू थाना झलमला की रिपोर्ट पर थाना झलमला में अपराध क्रमांक 17/2025 धारा 109(1) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

 

प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक जिला कबीरधाम श्री धर्मेन्द्र सिंह (भापुसे) के मार्गदर्शन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री पुष्पेन्द्र कुमार बघेल एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री पंकज पटेल के निर्देशन तथा उप पुलिस अधीक्षक श्री संजय ध्रुव के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी झलमला जे.एल. सांडिल्य के नेतृत्व में विशेष टीम गठित कर आरोपी की लगातार पतासाजी की गई।

 

विवेचना के दौरान आरोपी खेदूराम बैगा पिता स्व. समारू बैगा उम्र 79 वर्ष निवासी ग्राम सौंरू थाना झलमला को विधिवत गिरफ्तार किया गया। आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक धारदार टंगिया जप्त की गई। आरोपी को दिनांक 21.12.2025 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से जेल वारंट जारी होने पर जिला जेल कबीरधाम भेजा गया।

 

उक्त कार्यवाही में प्र.आर. 75 संतोष मेरावी, आरक्षक 575 विजय मेरावी, आरक्षक 49 सुदर्शन धृतलहरे, आरक्षक 365 राजेन्द्र मरकाम, आरक्षक 440 शिवेन्द्र ठाकुर एवं आरक्षक 580 राजेश्वर नाग का विशेष योगदान रहा।

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