कबीरधाम

चरित्र पर संदेह के कारण पति द्वारा की गई पत्नि की हत्या

दिनांक 22.10.2025 को थाना पाण्डातराई को मोबाईल फोन के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम सोढा निवासी परसुराम गेन्ड्रे ने किसी पारिवारिक विवाद एवं अपनी पत्नि के चरित्र पर संदेह के कारण, अपनी पत्नि अश्वनी बाई गेन्ड्रे (उम्र 45 वर्ष) को सब्बल से वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया है। परिजन घायल अवस्था में उसे जिला अस्पताल कवर्धा उपचार हेतु लेकर गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

 

प्राप्त सूचना पर थाना प्रभारी पाण्डातराई निरीक्षक कमलाकांत शुक्ला द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक कबीरधाम धर्मेन्द्र सिंह (भा.पु.से.) के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री पुष्पेन्द्र बघेल (रा.पु.से.) एवं श्री पंकज पटेल (रा.पु.से.) के मार्गदर्शन तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी बोडला श्री अखिलेश कौशिक (रा.पु.से.) के पर्यवेक्षण में थाना पाण्डातराई पुलिस द्वारा मर्ग एवं अपराध क्रमांक 163/2025 धारा 103(1) भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई।

 

विवेचना के दौरान घटनास्थल का निरीक्षण कर शव पंचनामा कार्यवाही की गई। मृतिका के पति परसुराम गेन्ड्रे को हिरासत में लेकर सघन पूछताछ की गई, जिसमें उसने स्वीकार किया कि उसने अपनी पत्नि के चरित्र पर शंका कर उसे सब्बल से प्राणघातक वार कर हत्या की है। आरोपी के निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त सब्बल बरामद कर जब्त किया गया।

 

आरोपी परसुराम गेन्ड्रे पिता तुकाराम गेन्ड्रे, उम्र 60 वर्ष, निवासी ग्राम सोढा, थाना पाण्डातराई, जिला कबीरधाम के विरुद्ध अपराध सिद्ध पाए जाने पर आज दिनांक 22.10.2025 को समय 14:50 बजे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहाँ से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया।

 

इस संपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक कमलाकांत शुक्ला, उप निरीक्षक उमा उपाध्याय, सहायक उप निरीक्षक रूपेन्द्र सिंह, प्रधान आरक्षक जावेद खान, आरक्षक हरिचरण डड़सेना, शिवाकांत शर्मा, मारतंग चंद्रवंशी, पुरुषोत्तम वर्मा, राजेन्द्र सोनवानी, भावदास जोशी, महिला आरक्षक सुलोचनी साहू एवं चेतना महंत का सराहनीय योगदान रहा।

 

कबीरधाम पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए गंभीर अपराध के आरोपी को कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत जेल भेजा गया है।

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