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महिला को शादी का प्रलोभन देकर शारीरिक शोषण करने वाला आरोपी गिरफ्तार — कबीरधाम पुलिस की सख्त चेतावनी: महिलाओं की अस्मत से खिलवाड़ करने वालों की जगह सिर्फ जेल में

अवैध कृत्यों एवं महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक कबीरधाम श्री धर्मेंद्र सिंह (IPS) के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री पुष्पेंद्र बघेल एवं श्री पंकज पटेल के मार्गदर्शन तथा डीएसपी मुख्यालय श्री आशीष शुक्ला के पर्यवेक्षण में महिला थाना कबीरधाम की टीम ने एक गंभीर प्रकरण में त्वरित कार्रवाई कर आरोपी को गिरफ्तार किया है।

गिरफ्तार आरोपी:

दुर्गेश्वर साहू, पिता सौखीलाल साहू, उम्र 23 वर्ष, निवासी पिपरटोला, थाना सहसपुर लोहारा, जिला कबीरधाम (छ.ग.)।

 

पीड़िता की रिपोर्ट पर महिला थाना कबीरधाम में अपराध क्रमांक 38/2025 धारा 69, 351(3) बी.एन.एस. अंतर्गत मामला दर्ज कर आरोपी को दिनांक 28.08.2025 को 16:30 बजे गिरफ्तार किया गया। आरोपी को माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर न्यायिक रिमाण्ड हेतु निदेवन करने पर माननीय न्यायालय द्वारा जेल भेज दिया गया है।

 

पुलिस अधीक्षक श्री धर्मेंद्र सिंह (IPS) ने स्पष्ट कहा है कि —

“महिलाओं को बहला-फुसलाकर, प्रलोभन देकर या धमकी देकर शारीरिक शोषण करने वाले किसी भी व्यक्ति को कबीरधाम पुलिस बख्शेगी नहीं। ऐसे अपराध समाज की जड़ें खोखली करते हैं और इनके लिए कानून में कठोर सज़ा का प्रावधान है। हमारी प्राथमिकता है कि पीड़िताओं को न्याय मिले और दोषियों को हर हाल में जेल की सलाखों के पीछे पहुँचाया जाए।”

 

ऐसे व्यक्ति जो महिलाओं या बालिकाओं को धोखे से शोषण का शिकार बनाने की कोशिश करते हैं, यह समझ लें कि कबीरधाम पुलिस हर शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। ऐसे लोगों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उन्हें कठोर दंड से गुजरना पड़ेगा।

 

यदि आपके आसपास कोई भी व्यक्ति महिलाओं के साथ छल, प्रलोभन या दबाव डालकर गलत हरकत करता है, तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। आपकी पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। समाज की सुरक्षा और सम्मान बनाए रखने के लिए आपकी सतर्कता बेहद जरूरी है।

 

— कबीरधाम पुलिस

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